हत्या के मुकदमे में सीबीआई इंस्पेक्टर के खिलाफ वारंट

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उन्नाव। हत्या के मामले में गवाही न देने पर सीबीआई इंस्पेक्टर के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
27 अप्रैल 2017 को सदर कोतवाली क्षेत्र में छह लोगों ने मिलकर गोलू की हत्या कर दी थी। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार तिवारी मामले में विवेचक थे।
वर्तमान में मामला अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में कई बार संतोष को गवाही के लिए समन भेजा गया है फिर भी वह गवाही देने न्यायालय में हाजिर नहीं हुए।
जिस पर सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह ने न्यायालय से न्यायिक कार्य में बाधा होने की बात कही। इस पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने संतोष कुमार तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट व कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संतोष वर्तमान में लखनऊ में सीबीआई इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं।

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उन्नाव। हत्या के मामले में गवाही न देने पर सीबीआई इंस्पेक्टर के खिलाफ न्यायालय ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।

27 अप्रैल 2017 को सदर कोतवाली क्षेत्र में छह लोगों ने मिलकर गोलू की हत्या कर दी थी। तत्कालीन कोतवाली प्रभारी संतोष कुमार तिवारी मामले में विवेचक थे।

वर्तमान में मामला अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में कई बार संतोष को गवाही के लिए समन भेजा गया है फिर भी वह गवाही देने न्यायालय में हाजिर नहीं हुए।

जिस पर सहायक लोक अभियोजक यशवंत सिंह ने न्यायालय से न्यायिक कार्य में बाधा होने की बात कही। इस पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने संतोष कुमार तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट व कारण बताओ नोटिस जारी किया है। संतोष वर्तमान में लखनऊ में सीबीआई इंस्पेक्टर पद पर तैनात हैं।

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