हनुमान चालीसा विवाद: सांसद नवनीत राणा, विधायक पति को राहत, कोर्ट ने जमानती वारंट किया रद्द

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मुंबई: यहां की एक विशेष अदालत ने अमरावती की सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा के खिलाफ गिरफ्तारी का विरोध करने और पुलिसकर्मियों को उनकी ड्यूटी करने से रोकने के एक मामले में शनिवार को पेश होने के बाद उनके खिलाफ जारी जमानती वारंट रद्द कर दिया. विशेष न्यायाधीश ने उन्हें अदालत की तारीखों में उपस्थित होने और मामले के शीघ्र निस्तारण में सहयोग करने का निर्देश दिया।

इस साल अप्रैल में, मुंबई पुलिस ने कथित रूप से “विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करने” के आरोप में राणाओं को गिरफ्तार किया, जब उन्होंने घोषणा की कि वे महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास, बांद्रा में मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करेंगे।

इसने शिवसेना कार्यकर्ताओं के गुस्से का विरोध शुरू कर दिया था, जिसके कारण दंपति को गिरफ्तार किया गया था।

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विशेष न्यायाधीश आरएन रोकड़े ने पिछली सुनवाई के दौरान पुलिस द्वारा मामले में दायर चार्जशीट के तहत पेश होने में विफल रहने पर दंपति के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था।

उन्हें 14 दिसंबर को अदालत में पेश होने और पांच-पांच हजार रुपये का भुगतान कर वारंट रद्द कराने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, वे पेश नहीं हुए, जिसके बाद अदालत ने फिर से जमानती वारंट जारी किया।

शनिवार को राणा दंपति विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश हुए और वारंट रद्द करने की मांग वाली याचिका दायर की।

अदालत ने उनके आवेदन को इस शर्त के अधीन अनुमति दी कि अभियुक्त अदालतों की तारीखों में उपस्थित होंगे और मामले के शीघ्र निपटान को सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करेंगे।



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