[ad_1]
नयी दिल्ली:
“लिव-इन रिलेशनशिप को पंजीकृत करने” के नियमों की मांग करने वाली एक याचिका को आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने इसे “बेहूदा विचार” कहा।
एक वकील ने एक जनहित याचिका (PIL) दायर की थी जिसमें देश में हर लिव-इन रिलेशनशिप के अनिवार्य पंजीकरण के लिए दिशा-निर्देश मांगे गए थे। याचिका में साथ रहने वाले जोड़ों की सामाजिक सुरक्षा की भी मांग की गई है।
याचिकाकर्ता ने कहा, विचार, लिव-इन भागीदारों के कारण होने वाले अपराधों को कम करना था।
“यह क्या है? लोग यहां कुछ भी लेकर आते हैं। हम ऐसे मामलों पर लागत लगाना शुरू कर देंगे। किसके साथ पंजीकरण? केंद्र सरकार? केंद्र सरकार को लिव-इन रिलेशनशिप में लोगों से क्या लेना-देना?” चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने की चुटकी.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, “क्या आप इन लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रहने दे रहे हैं? कृपया। इन याचिकाओं पर एक कीमत लगाई जानी चाहिए।” , जाहिरा तौर पर नाराज।
याचिकाकर्ता चाहता था कि केंद्र लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रार बने। जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया, ”आप किस आधार पर सुरक्षा देना चाहते हैं.” सामाजिक सुरक्षा, वकील ने जवाब दिया, और तुरंत झिड़क दिया गया।
लिव-इन पार्टनर से जुड़े हाल के अपराधों के बाद याचिका आई, उनमें से सबसे प्रसिद्ध श्रद्धा वाकर की कथित तौर पर उसके साथी आफताब पूनावाला द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिस पर उसके शरीर को काटने और भागों को थोड़ा-थोड़ा करके निपटाने का आरोप है। उसके फ्रिज में।
[ad_2]
Source link