हाईकोर्ट : अवमानना में आजमगढ़ के डीआईओएस कोर्ट में हुए पेश

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 11 Mar 2022 12:41 AM IST

सार

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता के समक्ष याची की ओर से तर्क दिया गया कि उनके वेतन के भुगतान में देरी की जा रही है। कोर्ट न कहा कि चूंकि विरोधी पक्ष द्वारा दाखिल हलफनामे में वर्तमान बिल के भुगतान के लिए संस्था के प्रबंधक से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है।

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कर्मचारी के वेतन बकाए के भुगतान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर बृहस्पतिवार को आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षण (डीआईओएस) कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि कर्मचारी के वेतन बकाया के संबंध में संबंधित विद्यालय श्री सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टोडरपुर, आजमगढ़ को पांच मार्च 2022 को पत्र भेजा गया है। जिससे कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा सके।

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता के समक्ष याची की ओर से तर्क दिया गया कि उनके वेतन के भुगतान में देरी की जा रही है। कोर्ट न कहा कि चूंकि विरोधी पक्ष द्वारा दाखिल हलफनामे में वर्तमान बिल के भुगतान के लिए संस्था के प्रबंधक से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने एक महीने का समय देते हुए आदेश का अनुपालन कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी।

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विस्तार

कर्मचारी के वेतन बकाए के भुगतान के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन न करने पर बृहस्पतिवार को आजमगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षण (डीआईओएस) कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि कर्मचारी के वेतन बकाया के संबंध में संबंधित विद्यालय श्री सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टोडरपुर, आजमगढ़ को पांच मार्च 2022 को पत्र भेजा गया है। जिससे कि कोर्ट के आदेशों का पालन किया जा सके।

मामले की सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता के समक्ष याची की ओर से तर्क दिया गया कि उनके वेतन के भुगतान में देरी की जा रही है। कोर्ट न कहा कि चूंकि विरोधी पक्ष द्वारा दाखिल हलफनामे में वर्तमान बिल के भुगतान के लिए संस्था के प्रबंधक से अपेक्षित जानकारी मांगी गई है। कोर्ट ने एक महीने का समय देते हुए आदेश का अनुपालन कराने का आदेश दिया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तिथि निर्धारित कर दी।

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