हाईकोर्ट : कमलेश तिवारी की हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 19 Apr 2022 12:29 AM IST

सार

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष हैं उसे रंजिशन फंसाया जा रहा हैं जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने घोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त हत्याकांड मामले का संगीन आरोपी है।

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लखनऊ नाका हिन्डोला थानाक्षेत्र के अंतर्गत कमलेश तिवारी हत्याकांड के अभियुक्त सैय्यद आसिम अली की द्वितीय जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वादी मुकदमा के मुताबिक किरन तिवारी के मुताबिक उसके पति की सन् 2019 में लखनऊ स्थित कार्यालय में हत्या कर दी गई थी।

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष हैं उसे रंजिशन फंसाया जा रहा हैं जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने घोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त हत्याकांड मामले का संगीन आरोपी है। दोनो पक्षों के तर्को को सुनकर अपर सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद आदेश को संरक्षित रखने का आदेश जारी किया है।

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विस्तार

लखनऊ नाका हिन्डोला थानाक्षेत्र के अंतर्गत कमलेश तिवारी हत्याकांड के अभियुक्त सैय्यद आसिम अली की द्वितीय जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी हो गई। मामले में अदालत ने फैसला सुरक्षित कर लिया है। वादी मुकदमा के मुताबिक किरन तिवारी के मुताबिक उसके पति की सन् 2019 में लखनऊ स्थित कार्यालय में हत्या कर दी गई थी।

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियुक्त निर्दोष हैं उसे रंजिशन फंसाया जा रहा हैं जबकि जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चन्द्र अग्रहरि ने घोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त हत्याकांड मामले का संगीन आरोपी है। दोनो पक्षों के तर्को को सुनकर अपर सत्र न्यायाधीश रामकिशोर शुक्ला ने जमानत अर्जी की सुनवाई के बाद आदेश को संरक्षित रखने का आदेश जारी किया है।

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