हाईकोर्ट : जाम में फंसे अधिवक्ता की व्यथा सुन जज सख्त, हाईकोर्ट के आसपास ट्रैफिक प्लान संग एसपी ट्रैफिक तलब

0
21

[ad_1]

ख़बर सुनें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर के आसपास ट्रैफिक जाम से निजात पाने की योजना सहित एसपी ट्रैफिक प्रयागराज को 23 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट तक पहुंचने की ट्रैफिक एवं वाहन पार्किंग की उचित योजना पेश की जाए ताकि, हाईकोर्ट आने जाने में ट्रैफिक जाम की समस्या न उत्पन्न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने तैय्यबा बेगम की गुजारा भत्ते को लेकर दाखिल याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता सहर नकवी ने कोर्ट को बताया कि ट्रैफिक जाम के कारण उसे अपना वाहन हाईकोर्ट गेट से एक किमी दूर पार्क कर जल्दी में आना पड़ा कि चार बजे के पहले कोर्ट में पहुंच सके। ताकि, उसका केस अदम पैरवी में खारिज न हो जाए।

 

 

सड़क पर कुछ पुलिसवाले भी थे, किन्तु वह ट्रैफिक जाम तथा पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने में असमर्थ थे। कोर्ट में मौजूद वकीलों सहित वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने भी सुर मिलाया। कहा, उचित आदेश जारी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता को अगली सुनवाई के समय कोर्ट में सहयोग के लिए मौजूद रहने को कहा है।

यह भी पढ़ें -  प्रयागराज : बलिया प्रकरण से नाराज पत्रकारों ने किया प्रदर्शन, अफसरों के निलंबन के लिए राज्यपाल को भेजा पत्र

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट परिसर के आसपास ट्रैफिक जाम से निजात पाने की योजना सहित एसपी ट्रैफिक प्रयागराज को 23 सितंबर को पेश होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट तक पहुंचने की ट्रैफिक एवं वाहन पार्किंग की उचित योजना पेश की जाए ताकि, हाईकोर्ट आने जाने में ट्रैफिक जाम की समस्या न उत्पन्न हो। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने तैय्यबा बेगम की गुजारा भत्ते को लेकर दाखिल याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता सहर नकवी ने कोर्ट को बताया कि ट्रैफिक जाम के कारण उसे अपना वाहन हाईकोर्ट गेट से एक किमी दूर पार्क कर जल्दी में आना पड़ा कि चार बजे के पहले कोर्ट में पहुंच सके। ताकि, उसका केस अदम पैरवी में खारिज न हो जाए।

 

 

सड़क पर कुछ पुलिसवाले भी थे, किन्तु वह ट्रैफिक जाम तथा पार्किंग व्यवस्था दुरुस्त करने में असमर्थ थे। कोर्ट में मौजूद वकीलों सहित वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने भी सुर मिलाया। कहा, उचित आदेश जारी किया जाना चाहिए। कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता को अगली सुनवाई के समय कोर्ट में सहयोग के लिए मौजूद रहने को कहा है।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here