हाईकोर्ट : दो निवास प्रमाणपत्र पर आरक्षण का लाभ देने से इंकार पर पुनर्विचार का निर्देश

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 18 Apr 2022 10:53 PM IST

सार

याची ने ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। कागजात की जांच के दौरान उसने आरक्षण के समर्थन में निर्धारित अवधि के जाति प्रमाणपत्र के साथ दो निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2015 के ओबीसी अभ्यर्थी याची की नियुक्ति पर छह सप्ताह में विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी ने इमरान खान की याचिका पर उसके अधिवक्ता सुनील यादव को सुनकर दिया है।

याची ने ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। कागजात की जांच के दौरान उसने आरक्षण के समर्थन में निर्धारित अवधि के जाति प्रमाणपत्र के साथ दो निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया । दो निवास प्रमाणपत्र जमा करने के कारण बोर्ड ने उसे सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए असफल करार दिया ।

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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2015 के ओबीसी अभ्यर्थी याची की नियुक्ति पर छह सप्ताह में विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमसेरी ने इमरान खान की याचिका पर उसके अधिवक्ता सुनील यादव को सुनकर दिया है।

याची ने ओबीसी कैटेगरी में ऑनलाइन आवेदन किया था। कागजात की जांच के दौरान उसने आरक्षण के समर्थन में निर्धारित अवधि के जाति प्रमाणपत्र के साथ दो निवास प्रमाणपत्र प्रस्तुत किया । दो निवास प्रमाणपत्र जमा करने के कारण बोर्ड ने उसे सामान्य श्रेणी की सूची में डालते हुए असफल करार दिया ।

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