हाईकोर्ट : नये सिरे से याचिका दाखिल करने की छूट के साथ भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की याचिका खारिज

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Lord Adi Vishweshwar Virajman's petition rejected with exemption to file fresh petition

ज्ञानवापी परिसर में कथित शिवलिंग।
– फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान स्वयं भू की तरफ से दाखिल किरन सिंह व चार अन्य की याचिका नये सिरे से दस्तावेजों सहित दाखिल करने की छूट देते हुए खारिज कर दी है।

याचिका में जिला जज वाराणसी के 17 अप्रैल 2023 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। याची ने याचिका यह कहते हुए वापस ले ली कि कुछ तथ्य व दस्तावेज अधूरे हैं। जिला जज ने लक्ष्मी देवी बनाम भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान केस के अलावा अन्य छह केसों का एक अदालत में स्थानांतरित करने की अर्जी मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान की तरफ से दाखिल याचिका पर दिया है।

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