हाईकोर्ट : प्रमुख सचिव बेसिक व प्रमुख सचिव न्याय को अवमानना नोटिस, एक माह में आदेश का पालन करने का निर्देश

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Contempt notice to Principal Secretary Basic and Principal Secretary Justice, instructions to follow the order

कोर्ट
– फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, दीपक कुमार व प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय, पी के श्रीवास्तव को अवमानना नोटिस जारी कर कोर्ट का आदेश एक माह में पालन करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया अवमानना केस बनता है। आदेश का पालन न करने पर उन्हें तलब कर अवमानना आरोप निर्मित किया जायेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने अधिवक्ता घनश्याम मौर्य की अवमानना याचिका पर दिया है।

याची का कहना है कि 24 अक्तूबर 16 को कोर्ट ने राज्य सरकार को बेसिक शिक्षा विभाग के अधिवक्ताओं का पैनल नियुक्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार एक माह में गाइडलाइंस तैयार करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही मनमाना पैनल बनाने वाले अधिकारियों से हुए भुगतान की वसूली करने को कहा था। मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया। अधिकारियों से वसूली कार्यवाही को रद्द कर दिया और प्रकरण के निर्णय के लिए हाईकोर्ट वापस कर दिया गया।

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याची का कहना है कि 2012 में गठित अधिवक्ता पैनल अभी भी कार्य कर रहा है। नया पैनल गठित नहीं किया जा सका है और न ही गाइडलाइंस ही तैयार की गई। हालांकि, कुछ को जोड़ा व घटाया गया है। याची का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना की जा रही है।

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