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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 16 Feb 2022 12:26 AM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी केएम नीलम की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची ने आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दी और प्रश्न पुस्तिका जमा नहीं किया।
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विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा में प्रश्न पुस्तिका जमा न करने वाले अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट का मूल्यांकन न करने के खिलाफ याचिका पर हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने मथुरा निवासी केएम नीलम की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। याची ने आयोग की प्रारंभिक परीक्षा दी और प्रश्न पुस्तिका जमा नहीं किया।
आयोग के अधिवक्ता ने बताया कि बिना प्रश्न पुस्तिका जमा किए उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं की जा सकती। याची द्वारा आयोग के निर्देशों का पालन न करने के कारण कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया।
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