हाईकोर्ट : फार्मासिस्ट भर्ती में सफल याचियों को चयनित न करने पर आयोग से मांगी जानकारी

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 21 Feb 2022 11:49 PM IST

सार

हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा है कि 14 याचियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद किस कारण से सफल घोषित नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने जौनपुर के पांडेय अंकित कुमार, कृष्ण कुमार और 13 अन्य की याचिका पर दिया है।

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होम्योपैथी फार्मासिस्ट के 420 पदों की भर्ती में सफल याचियों का चयन न करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है।

हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा है कि 14 याचियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद किस कारण से सफल घोषित नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने जौनपुर के पांडेय अंकित कुमार, कृष्ण कुमार और 13 अन्य की याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद की भर्ती विज्ञापन में होम्योपैथी फार्मेसी में डिप्लोमा और मेडिकल बोर्ड में पंजीयन की अर्हता रखी गई है।

24 अक्तूबर 2019 को परीक्षा हुई और याचीगण 17 दिसंबर 2020 को घोषित परिणाम में सफल घोषित किए गए। उनके दस्तावेज सत्यापित कराए गए लेकिन अंतिम चयन सूची से उन्हें बाहर रखा गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 10 मार्च तय की है।

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विस्तार

होम्योपैथी फार्मासिस्ट के 420 पदों की भर्ती में सफल याचियों का चयन न करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से जानकारी मांगी है।

हाईकोर्ट ने आयोग से पूछा है कि 14 याचियों को दस्तावेज सत्यापन के बाद किस कारण से सफल घोषित नहीं किया गया। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा ने जौनपुर के पांडेय अंकित कुमार, कृष्ण कुमार और 13 अन्य की याचिका पर दिया है।

याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि होम्योपैथिक फार्मासिस्ट पद की भर्ती विज्ञापन में होम्योपैथी फार्मेसी में डिप्लोमा और मेडिकल बोर्ड में पंजीयन की अर्हता रखी गई है।

24 अक्तूबर 2019 को परीक्षा हुई और याचीगण 17 दिसंबर 2020 को घोषित परिणाम में सफल घोषित किए गए। उनके दस्तावेज सत्यापित कराए गए लेकिन अंतिम चयन सूची से उन्हें बाहर रखा गया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 10 मार्च तय की है।

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