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हाईकोर्ट : हुंडई मोटर्स के प्रबंध निदेशक को राहत, समझौते का मौका देते हुए याचिका पर सुनवाई की स्थगित

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 09 Mar 2022 10:26 PM IST

सार

कंपनी व सहायक निर्माण कंपनी के खिलाफ मेरठ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी ने उससे करोड़ों का काम करा लिया। कुछ भुगतान दिया और अब टालमटोल कर रहा है।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में हुंडई मोटर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्योंश्योब किम की याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस दौरान उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समझौता करने की अनुमति दे दी है। कहा कि विवाद का हल निकालें। याचिका की सुनवाई 24 मार्च को होगी।

कंपनी व सहायक निर्माण कंपनी के खिलाफ मेरठ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी ने उससे करोड़ों का काम करा लिया। कुछ भुगतान दिया और अब टालमटोल कर रहा है। मेसर्स सैंगसांगसा इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ समझौते का प्रयास किया गया लेकिन हल नहीं निकला। यह हुंडई कंपनी की इकाई है।

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने करोड़ों की धोखाधड़ी मामले में हुंडई मोटर्स इंडिया प्राईवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्योंश्योब किम की याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी है। इस दौरान उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों को आपसी सहमति से समझौता करने की अनुमति दे दी है। कहा कि विवाद का हल निकालें। याचिका की सुनवाई 24 मार्च को होगी।

कंपनी व सहायक निर्माण कंपनी के खिलाफ मेरठ में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि कंपनी ने उससे करोड़ों का काम करा लिया। कुछ भुगतान दिया और अब टालमटोल कर रहा है। मेसर्स सैंगसांगसा इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ समझौते का प्रयास किया गया लेकिन हल नहीं निकला। यह हुंडई कंपनी की इकाई है।

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