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एक स्थानीय अदालत ने मंगलवार को एक महिला और उसके प्रेमी को उसके पति, तीन बेटों और एक भतीजे की जघन्य हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अतिरिक्त लोक अभियोजक अशोक शर्मा ने कहा, “अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (नंबर 2) रेणु श्रीवास्तव ने सोमवार को मामले में महिला संध्या उर्फ संतोष और उसके प्रेमी हनुमान को दोषी ठहराया था और आज उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई।”
उन्होंने कहा कि अदालत ने हत्या के अपराध में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत सुनाई गई सजा भी साथ-साथ चलेगी।
आरोपी महिला ने दो व तीन अक्टूबर 2017 की दरमियानी रात अपने प्रेमी व दो अन्य लोगों के साथ मिलकर अपने पति बनवारी लाल (45), तीन बेटों और एक भतीजे की गला रेत कर हत्या कर दी थी.
संध्या का अपने से दस साल छोटे हनुमान के साथ विवाहेतर संबंध था। वे एक साथ रहना चाहते थे और इसलिए, जब वे सो रहे थे, तो उन्होंने उसके पति और परिवार के अन्य सदस्यों को मार डाला।
जांच अधिकारी विनोद सामरिया ने कहा कि उनके तीन बेटों के साथ उनके साथ रहने वाले उनके भतीजे की भी हत्या कर दी गई।
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