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नयी दिल्ली:
2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ गैंगरेप करने वाले और समय से पहले रिहा किए गए 11 लोगों में से एक को कल गुजरात में एक सरकारी कार्यक्रम में भाजपा के एक सांसद और एक विधायक के साथ मंच साझा करते देखा गया। पुरुषों की रिहाई को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और मामले की सुनवाई सोमवार को होगी।
दाहोद जिले के करमाडी गांव में 25 मार्च को सामूहिक जलापूर्ति योजना का आयोजन हुआ। घटनास्थल के वीडियो और तस्वीरों में शैलेश चिमनलाल भट्ट मंच पर दाहोद के सांसद जसवंत सिंह भाभोर और उनके भाई, लिमखेड़ा विधायक शैलेश भाभोर के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्हें इवेंट में उनके साथ फोटो खिंचवाते और यहां तक कि पूजा में हिस्सा लेते देखा गया। तस्वीरें और वीडियो ट्वीट करने वाले दोनों नेता टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं थे।
11 दोषियों को पिछले साल स्वतंत्रता दिवस पर रिहा कर दिया गया था, जिससे पूरे देश में आक्रोश की बाढ़ आ गई थी। उन्हें 2008 में बिलकिस बानो से गैंगरेप करने और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। मरने वालों में उसकी तीन साल की बेटी भी शामिल है।
अत्याचार तब हुए जब साबरमती एक्सप्रेस पर हमले के बाद गुजरात में हिंसा फैल गई, जिसमें 59 “कारसेवकों” की मौत हो गई।
पिछले महीने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने बिलकिस बानो को आश्वासन दिया था कि उनकी रिहाई के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए जल्द से जल्द एक नई बेंच का गठन किया जाएगा।
बिलकिस बानो मामले में बलात्कारियों की रिहाई के खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाकर्ताओं में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा, सीपीएम पोलित ब्यूरो सदस्य सुभाषिनी अली और अन्य शामिल हैं।
बिल्किस बानो ने दो याचिकाएं दायर की थीं – उनमें से एक ने शीर्ष अदालत से अपने मई 2022 के आदेश की समीक्षा करने के लिए कहा, जिसमें गुजरात सरकार को एक दोषी की रिहाई याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया गया था। इसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
अदालत के निर्देश और दोषी की रिहाई याचिका के जवाब में गुजरात सरकार ने पुरानी नीति के आधार पर सभी दोषियों को रिहा कर दिया था. इसने एक पैनल से परामर्श किया था जिसमें सत्तारूढ़ भाजपा से जुड़े लोग शामिल थे।
पैनल के सदस्यों ने पुरुषों को “संस्कारी” ब्राह्मण कहने के अपने फैसले को सही ठहराया था, जो पहले ही 14 साल जेल में काट चुके हैं और अच्छे व्यवहार का प्रदर्शन कर चुके हैं।
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