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उन्नाव। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए प्रचार, प्रसार की खर्च सीमा निर्धारित कर दी है। इसके अलावा नामांकन पत्र बिक्री और जमानत राशि का भी निर्धारण कर दिया गया है।
जिले में 19 नगरीय निकाय हैं। इनमें नगर पालिका परिषद उन्नाव, गंगाघाट और बांगरमऊ हैं। जबकि शेष 16 ऊगू, हैदराबाद, रसूलाबाद, पुरवा, मौरावां, अचलगंज, कुरसठ, फतेहपुर चौरासी, बीघापुर, भगवंतनगर, गंजमुरादाबाद, सफीपुर, औरास, मोहान, न्योतनी व नवाबगंज नगर पंचायत हैं। निकायों में जल्द चुनाव होने हैं। इसके लिए आयोग ने चुनावी खर्च की सीमा निर्धारित कर दी है। जिन नगरपालिका परिषदों में 25 से 40 वार्ड हैं वहां के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अधिकतम नौ लाख ही खर्च कर सकेंगे।
नगर पालिका परिषद उन्नाव में 32, गंगाघाट में 28 और बांगरमऊ में 25 वार्ड हैं। वहीं नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों को प्रचार प्रसार के लिए 2.50 लाख रुपये खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। पालिका परिषद में सदस्य (सभासद) पद के उम्मीदवारों को दो लाख और पंचायत में अधिकतम 50 हजार ही खर्च सीमा तय की गई है।
राज्य निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्र बिक्री व जमानत राशि में आरक्षित वर्ग को 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को पालिका अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र खरीद में 500 रुपये और जमानत राशि 8 हजार रुपये जमा करनी होगी। पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सामान्य वर्ग को 250 रुपये में नामांकन पत्र मिलेगा। जमानत राशि 5 हजार रुपये जमा करनी होगी। पालिका सदस्य पद के उम्मीदवार को नामांकन पत्र खरीदने के लिए दो सौ रुपये देने पड़ेंगे। जमानत राशि के रूप में दो हजार रुपये जमा करने होंगे। नगर पंचायत में सदस्य पद के लिए नामांकन प्रपत्र 100 रुपये में मिलेगा। जमानत राशि दो हजार रुपये रहेगी। अध्यक्ष व सदस्य पद के लिए यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिला वर्ग की उम्मीदवार होगी तो उसे नामांकन पत्र और जमानत राशि में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। सहायक निर्वाचन अधिकारी (पंचायत/निकाय) वीके श्रीवास्तव ने बताया कि आयोग द्वारा व्यय सीमा के साथ नामांकन पत्र व जमानत राशि निर्धारित कर दी गई है।
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