कोयला विरोधी मामलों में विदेशी फंड का इस्तेमाल: सीबीआई ने पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता पर आरोप लगाया

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कोयला विरोधी मामलों में विदेशी फंड का इस्तेमाल: सीबीआई ने पर्यावरण वकील ऋत्विक दत्ता पर आरोप लगाया

ऋत्विक दत्ता और उनकी गैर-लाभकारी संस्था LIFE कथित विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन के लिए CBI के मुकदमे का सामना कर रही है

नयी दिल्ली:

विदेशी फंडिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा पर्यावरण वकील रित्विक दत्ता और उनके गैर-लाभकारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

श्री दत्ता, जिन्होंने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ वन संरक्षण पर एक पुस्तक का सह-लेखन किया है, वन और पर्यावरण के लिए गैर-लाभकारी कानूनी पहल (LIFE) चलाते हैं।

सीबीआई ने आरोप लगाया कि श्री दत्ता ने वित्त वर्ष 2014 में अमेरिका स्थित ‘अर्थ जस्टिस’ से विदेशी योगदान में 41 लाख रुपये प्राप्त किए, जो एक गैर-लाभकारी संस्था है जो कोयला परियोजनाओं के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कई देशों में पर्यावरण वकीलों को धन देती है।

सीबीआई ने कहा कि श्री दत्ता ने तब LIFE प्रोप्राइटरशिप बनाई, जिसे बाद में 2016 से 2021 के दौरान अर्थ जस्टिस से 22 करोड़ रुपये “पेशेवर रसीद” के रूप में प्राप्त हुए।

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सीबीआई ने आरोप लगाया कि अर्थ जस्टिस और एक अन्य यूएस-आधारित गैर-लाभकारी, सैंडलर फाउंडेशन, कानूनी सक्रियता को निधि देने और भारत की मौजूदा और प्रस्तावित कोयला परियोजनाओं को बंद करने की योजना बना रहे हैं, जो कि विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन है।

जांचकर्ताओं ने कहा कि ये फंड भारत की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के लिए थे।

उन्होंने कहा कि यूरोपियन क्लाइमेट फ़ाउंडेशन भी मुक़दमे के लिए अर्थ जस्टिस के माध्यम से श्री दत्ता के LIFE को $120,000 दे रहा है, और इसलिए LIFE भारत में जो मामले लड़ रहा है, वह वास्तव में विदेशी गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित है, जो वादी नहीं हैं।

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