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नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (भाषा) दिवंगत आईएएस अधिकारी जी कृष्णय्या की पत्नी, जिन्हें 1994 में बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन के नेतृत्व में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था, ने जेल से उनकी समयपूर्व रिहाई को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है। बिहार के जेल नियमों में संशोधन के बाद मोहन को गुरुवार सुबह सहरसा जेल से रिहा कर दिया गया। जी कृष्णय्या की पत्नी उमा कृष्णैया ने तर्क दिया है कि गैंगस्टर से राजनेता बने को उम्रकैद की सजा का मतलब उसके पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए कारावास है और इसे केवल 14 साल तक यांत्रिक रूप से व्याख्यायित नहीं किया जा सकता है।
उसने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा, “आजीवन कारावास, जब मृत्युदंड के विकल्प के रूप में दिया जाता है, तो अदालत द्वारा निर्देशित सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और छूट के आवेदन से परे होगा।”
मोहन का नाम उन 20 से अधिक कैदियों की सूची में शामिल था, जिन्हें इस सप्ताह के शुरू में राज्य के कानून विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना द्वारा रिहा करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि उन्होंने 14 साल से अधिक समय सलाखों के पीछे बिताया था।
नीतीश कुमार सरकार द्वारा बिहार जेल नियमावली में 10 अप्रैल को किए गए संशोधन के बाद उनकी सजा में छूट दी गई, जिसके तहत ड्यूटी पर एक लोक सेवक की हत्या में शामिल लोगों की जल्द रिहाई पर प्रतिबंध हटा दिया गया था।
यह, राज्य सरकार के आलोचकों का दावा है, राजपूत बाहुबली मोहन की रिहाई की सुविधा के लिए किया गया था, जो भाजपा के खिलाफ अपनी लड़ाई में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले महागठबंधन का वजन बढ़ा सकता था। राजनेताओं सहित कई अन्य लोगों को राज्य के जेल नियमों में संशोधन से लाभ हुआ।
तेलंगाना के रहने वाले कृष्णैया को 1994 में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला था, जब उनके वाहन ने मुजफ्फरपुर जिले में गैंगस्टर छोटन शुक्ला के अंतिम संस्कार के जुलूस को ओवरटेक करने की कोशिश की थी।
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