[ad_1]
संवाद न्यूज एजेंसी, उन्नाव
Updated Sat, 20 May 2023 12:00 AM IST
न्यायाधीश ने दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। गांजा तस्कर को कोर्ट ने एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
उपनिरीक्षक राजेंद्र द्विवेदी नौ जून 2022 को सुबह साहपुर चौराहे पर मौजूद थे। मुखबिर की सूचना पर उपनिरीक्षक ने नटपुरवा के पास भदेमू गांव के पहले राजन नट को गिरफ्तार किया। उसके पास मिले झोले से 800 ग्राम गांजा बरामद हुआ। मामले में राजन पर रिपोर्ट दर्ज की गई। विवेचना एसआई कल्लूराम यादव ने की और 4 अगस्त 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। राजन अभी जेल में बंद है।
शुक्रवार को अपर जिला सत्र न्यायाधीश कोर्ट प्रथम अल्पना सक्सेना ने अभियोजन पक्ष से विनय प्रकाश शुक्ला और मनीष शुक्ला की पैरवी और दलीलों के आधार पर राजन को एक वर्ष के कारावास और 2000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही यह भी आदेश किया कि अभियुक्त की जेल में बिताई गई अवधि दोष सिद्ध समय में समाहित की जाएगी।
[ad_2]
Source link