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उन्नाव। होटल में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना में बंद कराए गए गदन खेड़ा स्थित विशाल होटल की यूएसडीए (उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण) ने फाइलें खोजनी शुरू कर दी हैं। चर्चा है कि होटल की ऊपरी मंजिल और पिछले हिस्से की जमीन अवैध है। इससे पहले भी यूएसडीए इस होटल पर दो बार कार्रवाई कर चुका है। इसपर पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगा था।
किशोरी को अगवा करके जिस होटल में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई थी। यूएसडीए ने उसकी जांच शुरू कर दी है। होटल अवैध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की तैयारी है। मालूम हो कि आवासीय नक्शे पर बनी बिल्डिंग का होटल के रूप में व्यवसायिक प्रयोग करने पर वर्ष 2019 में यूएसडीए ने तीन नोटिस दिए थे। इसके बाद भी नक्शा पास न कराने पर 13 फरवरी 2019 को इस तीन मंजिला होटल को सील कर दिया गया था। होटल संचालक कमलेश वर्मा पर दो लाख रुपये जुर्माना लगाया गया था। इसके बाद भी व्यवसायिक नक्शा पास न कराने पर चार जुलाई 2019 को यूएसडीए ने एक बार फिर कार्रवाई करते हुए कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया गया था। इसके बाद तीन लाख रुपये जुर्माना लगा था। सूत्रों के अनुसार होटल की ऊपरी मंजिल और पीछे की तरफ बना इमारत का हिस्सा अवैध है। इसी को देखते हुए एक बार फिर जांच शुरू की गई है। यूएसडीए के प्रभारी सचिव अंंकित शुक्ला ने बताया कि पूर्व में दो बार जुर्माना लगाया जा चुका है। जांच की जा रही है। अगर गलत पाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
विवेचक ने देखे दुष्कर्म पीड़िता के कलमबंद बयान न्यायालय की अनुमति पर किया 164 के तहत दर्ज बयानों का अवलोकन
संवाद न्यूज एजेंसी
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म की घटना में गुरुवार को विवेचक थानाध्यक्ष दही ने न्यायालय पहुंचकर मजिस्ट्रेट की अनुमति पर पीड़िता के न्यायालय में दर्ज बयानों का अवलोकन किया।
मालूम हो कि सीजेएम के आदेश पर बुधवार को सिविल जज जूनियर डिवीजन दक्षिणी न्यायालय में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता बयान दर्ज हुए थे। पुलिस अब पीड़िता के बयानों के आधार पर आरोप पत्र तैयार करेगी। दही थाना क्षेत्र में रविवार आइसक्रीम लेने जा रही किशोरी को कार से अगवा करके उसी के मोहल्ले में स्थित गेस्ट हाउस संचालक मोतीनगर मोहल्ला निवासी अनिल तूली और शुक्लागंज निवासी साथी सुनील और विशाल होटल के मालिक कमलेश वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जेल भेजा था। बुधवार को पीड़ित किशोरी के न्यायालय में कलमबंद बयान दर्ज हुए थे। गुरुवार को मुकदमे के विवेचक दही थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बयानों का अवलोकन किया। दहा थानाध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता के मजिस्ट्रेट के समक्ष हुए बयानों को नोट किया गया है। इसी आधार पर केस डायरी और आरोप पत्र तैयार किया जाएगा।
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