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संवाद न्यूज एजेंसी
उन्नाव। ग्राम प्रधान चुनाव के दौरान हुई रंजिश में युवक की हत्या करने के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
सदर कोतवाली के नेवाजगंज निवासी कुलदीप का शव 25 जनवरी 2014 को गांव के बाहर नाले में मिला था। सिर व शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटों के निशान थे। कुलदीप के चचेरे भाई गुलबीर ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर शव की पहचान की थी। गुलबीर ने नेवाजगंज निवासी कुशेहर, अयोध्या, रामखेलावन, सुनील और रवीश के खिलाफ ग्राम पंचायत चुनाव में हुए विवाद के चलते हत्या की रिपोर्ट सदर कोतवाली में दर्ज कराई थी।
गुलबीर का आरोप था कि कुशेहर उसके चचेरे भाई को घटना से एक दिन पहले अपने साथ लेकर गया था। इसके बाद हत्या कर शव को नाले में फेंक दिया था। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया था। विवेचक व तत्कालीन कोतवाली प्रभारी जयकरन सिंह ने आरोपियों के खिलाफ चार अगस्त 2014 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या एक में मुकदमे की सुनवाई पूरी हुई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा की दलील व साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने कुशेहर को हत्या का दोषी माना, जबकि अन्य को हत्या के आरोप से बरी कर दिया। कुशेहर को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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