[ad_1]
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 24 Feb 2022 09:35 PM IST
सार
कोर्ट ने कहा कि निर्देश के बावजूद विवेचना पूरी क्यों नहीं हो सकी? साथ ही निर्देश दिया कि जल्द निष्पक्षता पूर्ण विवेचना पूरी की जाए। यह आदेश शमीम अहमद की खंडपीठ ने रूम सिंह की याचिका पर दिया है।
ख़बर सुनें
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सितंबर 2020 को बदायूं के आलापुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या की विवेचना पूरी करने में देरी पर नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने एसपी बदायूं से मामले में व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने कहा कि निर्देश के बावजूद विवेचना पूरी क्यों नहीं हो सकी? साथ ही निर्देश दिया कि जल्द निष्पक्षता पूर्ण विवेचना पूरी की जाए। यह आदेश शमीम अहमद की खंडपीठ ने रूम सिंह की याचिका पर दिया है।
मामले में कोर्ट को बताया गया था कि हत्या केस की विवेचना को सौंप दी गई है। आर्थिक अपराध इकाई के पास केस है। कोर्ट ने विवेचना अधिकारी को आरोपी की गिरफ्तारी कर विवेचना पूरी करने और प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। बताया गया है कि दर्ज बयान से हत्या के बजाय आत्महत्या लग रहा है। याचिका की सुनवाई 31 मार्च को होगी।
[ad_2]
Source link