UNNAO : 11 साल पहले अजगैन कोतवाली क्षेत्र में युवक की गला घोंटकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सुनवाई के बाद दोषी करार दिया है। एडीजे-1 की कोर्ट ने उन्हें आजीवन कारावास के साथ 30-30 हजार के अर्थदंड के भी आदेश दिये। वहीं इसी मामले में तीसरे आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है। पुलिस ने हत्या की रिपोर्ट कोर्ट के आदेश पर दर्ज की थी।
अजगैन कोतवाली क्षेत्र के दरियापुर गांव निवासी अम्बर के बेटे रामपाल की हत्या कर उसका शव गांव के बाहर फंदे से लटका दिया था। पिता ने गांव के तीन लोगों पर हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 21 अप्रैल-2013 को गांव निवासी कुंआरे की बेटी की गोदभराई थी। बेटा उसमें शामिल होने गया था। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कुंआरे ने उसके बेटे रामपाल पर जेवर चोरी करने का आरोप लगाया था।
उसी शाम कुंआरे उसके साथ गांव का छेदी व कल्लू उसके बेटे को पूछताछ करने की बात कह अपने साथ गए थे। काफी समय बाद बेटा वापस नहीं लौटा तो वह कुंआरे के घर पहुंचा तो उसने बेटे के काफी पहले चले जाने की बात बताई थी। 24 अप्रैल-2013 की शाम सात बजे गांव के गुड्डू ने बताया कि शहाबुद्दीन के बाग में रामपाल का शव लटक रहा है। अंबर ने तीनों के विरुद्ध कोतवाली पुलिस को शिकायतीपत्र देकर रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई गई थी। लेकिन पुलिस ने उसे टरका दिया था।
इसके बाद पिता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इस पर कोर्ट ने पुलिस से घटना के संबंध में रिपोर्ट मांगते हुए अजगैन पुलिस को हत्या की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे। आईओ उमाशंकर उत्तम ने जांच के बाद तीनों के विरुद्ध 11 फरवरी-2015 को चार्जशीट दाखिल की थी।
मामला कोर्ट में विचाराधीन था तभी एक आरोपी कल्लू की मौत हो गई थी। मुकदमे की अंतिम सुनवाई न्यायालय में पूरी हुई। शासकीय अधिवक्ता अजय कुशवाहा द्वारा पेश की गई दलीलों को सुनने के बाद एडीजे असलम सिद्दकी ने कुंआरे व छेदी को हत्या का दोषी मान उन्हें आजीवन कारावास व जुर्माने के आदेश दिये है।