डीसीआरबी प्रभारी, इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के खिलाफ गैर जमानती वारंट

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उन्नाव। अलग-अलग मामलों में गवाही तारीख में न आने पर न्यायालय ने डीसीआरबी प्रभारी, इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।
28 अगस्त 2015 को सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गांव ककरहा पथरहा निवासी राजू को पुलिस ने 20 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में गवाही देने तत्कालीन दरोगा अरुण कुमार यादव को आना था लेकिन वह नहीं गए। अरुण वर्तमान में बहराइच में डीसीआरबी प्रभारी हैं। दूसरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजेपुर का है। गांव निवासी मनोज की बहन ने 24 फरवरी 2018 को ससुरालीजनों की धमकी के कारण आत्महत्या कर ली थी। मामले में तत्कालीन कांस्टेबल आशीष शुक्ला की गवाही होनी थी लेकिन वह गवाही पर नहीं आए। वर्तमान में आशीष लखनऊ में चारबाग थाना जीआरपी में तैनात है। तीसरे मामले में 21 मार्च 2018 को मौरावां कोतवाली के गांव अकोहरी निवासी धनराज लोध ने पुलिस पर फायर कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पहले भी इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ का गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। मंगलवार को अशरफ न्यायालय आए और गैर जमानती वारंट निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गवाही कराई। इसी मामले में इंस्पेक्टर अमित कुमार तोमर की भी गवाही होनी थी। कई बार समन भेजने पर वह न्यायालय में हाजिर नहीं आए। अमित वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कार्यालय में तैनात हैं। सभी मामले अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन है। विशेष लोक अभियोजक यशवंत सिंह ने न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न होने की बात कही। जिस पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने बहराइच डीसीआरबी प्रभारी अरुण कुमार यादव, इंस्पेक्टर अमित कुमार तोमर सहित चारबाग जीआरपी में तैनात आशीष शुक्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट व 350 सीआरपीसी का नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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उन्नाव। अलग-अलग मामलों में गवाही तारीख में न आने पर न्यायालय ने डीसीआरबी प्रभारी, इंस्पेक्टर व कांस्टेबल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है।

28 अगस्त 2015 को सोहरामऊ थाना क्षेत्र के गांव ककरहा पथरहा निवासी राजू को पुलिस ने 20 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामले में गवाही देने तत्कालीन दरोगा अरुण कुमार यादव को आना था लेकिन वह नहीं गए। अरुण वर्तमान में बहराइच में डीसीआरबी प्रभारी हैं। दूसरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव राजेपुर का है। गांव निवासी मनोज की बहन ने 24 फरवरी 2018 को ससुरालीजनों की धमकी के कारण आत्महत्या कर ली थी। मामले में तत्कालीन कांस्टेबल आशीष शुक्ला की गवाही होनी थी लेकिन वह गवाही पर नहीं आए। वर्तमान में आशीष लखनऊ में चारबाग थाना जीआरपी में तैनात है। तीसरे मामले में 21 मार्च 2018 को मौरावां कोतवाली के गांव अकोहरी निवासी धनराज लोध ने पुलिस पर फायर कर दिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इस मामले में पहले भी इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ का गैर जमानती वारंट जारी हुआ था। मंगलवार को अशरफ न्यायालय आए और गैर जमानती वारंट निरस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया। न्यायाधीश ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गवाही कराई। इसी मामले में इंस्पेक्टर अमित कुमार तोमर की भी गवाही होनी थी। कई बार समन भेजने पर वह न्यायालय में हाजिर नहीं आए। अमित वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर पुलिस कार्यालय में तैनात हैं। सभी मामले अपर जिला जज छह की कोर्ट में विचाराधीन है। विशेष लोक अभियोजक यशवंत सिंह ने न्यायिक कार्य में बाधा उत्पन्न होने की बात कही। जिस पर न्यायाधीश आलोक शर्मा ने बहराइच डीसीआरबी प्रभारी अरुण कुमार यादव, इंस्पेक्टर अमित कुमार तोमर सहित चारबाग जीआरपी में तैनात आशीष शुक्ला के खिलाफ गैर जमानती वारंट व 350 सीआरपीसी का नोटिस जारी करने का आदेश दिया।

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