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सार
सोमवार को दरगाह से जुड़े एक पक्ष के लोग एसडीएम से मिलने पहुंचे। उन्होंने दरगाह के आधे भाग पर अपना दावा किया।
एटा के जलेसर में छोटे मियां दरगाह के स्वामित्व को लेकर उठापटक शुरू होते ही इससे जुड़े छह लोगों को 10-10 लाख रुपये से पाबंद कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी जलेसर ने दोनों पक्ष के लोगों को बंधपत्र भरने के लिए नोटिस जारी किए हैं। वहीं, सोमवार को एक पक्ष ने एसडीएम से मिलकर दरगाह के आधे हिस्से पर अपना दावा पेश किया।
बड़े मियां की दरगाह में वित्तीय गड़बड़ियां मिलने पर प्रशासन की ओर से दरगाह प्रबंध समिति से जुड़े लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। जबकि छोटे मियां की दरगाह को लेकर जांच कराई जा रही है। इस दरगाह को लेकर दो पक्ष की बात सामने आई। जो अपने-अपने स्वामित्व की बात कर रहे हैं। ऐसे में शांति व्यवस्था को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके मद्देनजर सोमवार को एसडीएम ने दोनों पक्षों के छह लोगों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये से पाबंद किया। इसका उल्लंघन करने वालों से इतनी धनराशि की वसूली कराई जाएगी।
एक पक्ष के लोग एसडीएम से मिले
सोमवार को दरगाह से जुड़े एक पक्ष के लोग एसडीएम से मिलने पहुंचे। राहुल कुमार जैन, मुकुंदीलाल जैन, नमन जैन निवासी मोहल्ला नौशियान गली चिंताहरण ने बताया कि उनके पूर्वज स्व. तहसीलदार जैन ने छोटे मियां दरगाह के आधे भाग का रजिस्टर्ड बैनामा कराया था। कुछ दबंग लोग दूसरे आधे हिस्से को अपना बताते हुए दरगाह पर जबरन कब्जा कर बैठने लगे। जबकि उनके पास स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। इन लोगों पर कार्रवाई की जाए और हम लोगों को आधा हिस्सा दिलाया जाए।
ये लोग किए गए पाबंद
एक पक्ष के मोहम्मद अदनान, मोहम्मद सादान, मोहम्मद साकिर और मोहम्मद हैदर सभी निवासी मोहल्ला सादात को पाबंद किया गया है। जबकि इस कार्रवाई में दूसरे पक्ष के राहुल कुमार जैन और नमन जैन शामिल हैं। नोटिस में इन सभी को आदेश दिया गया है कि 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे हाजिर होकर 10 लाख रुपये के बंधपत्र और इतनी ही धनराशि के दो-दो जमानत न्यायालय में दाखिल करें।
पूरे जलेसर तहसील क्षेत्र में लगाई धारा 144
दोनों दरगाह मामलों की जांच और खोदाई में प्रतिमाएं मिलने को लेकर पूरे जलेसर तहसील क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। एसडीएम जलेसर ने बताया कि शनिदेव मंदिर/बडे़ मियां दरगाह की प्रबंध समिति के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच के आधार पर थाना जलेसर में रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है।
8 अप्रैल से दरगाह खुलवा कर सभी श्रद्धालुओं को जात कराई जा रही है। 15 अप्रैल को बड़े मियां की दरगाह के पास अस्थायी रूप से पुलिस चौकी स्थापित कराने के लिए नींव खोदाई के दौरान मूर्तियां मिली थीं। बड़े मियां की दरगाह में शनिदेव की प्रतिमा एवं छोटे मियां की दरगाह संवेदनशील होने के कारण 15 जून तक धारा 144 लागू की गई है।
विस्तार
एटा के जलेसर में छोटे मियां दरगाह के स्वामित्व को लेकर उठापटक शुरू होते ही इससे जुड़े छह लोगों को 10-10 लाख रुपये से पाबंद कर दिया गया है। उपजिलाधिकारी जलेसर ने दोनों पक्ष के लोगों को बंधपत्र भरने के लिए नोटिस जारी किए हैं। वहीं, सोमवार को एक पक्ष ने एसडीएम से मिलकर दरगाह के आधे हिस्से पर अपना दावा पेश किया।
बड़े मियां की दरगाह में वित्तीय गड़बड़ियां मिलने पर प्रशासन की ओर से दरगाह प्रबंध समिति से जुड़े लोगों पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। जबकि छोटे मियां की दरगाह को लेकर जांच कराई जा रही है। इस दरगाह को लेकर दो पक्ष की बात सामने आई। जो अपने-अपने स्वामित्व की बात कर रहे हैं। ऐसे में शांति व्यवस्था को लेकर किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके मद्देनजर सोमवार को एसडीएम ने दोनों पक्षों के छह लोगों में से प्रत्येक को 10 लाख रुपये से पाबंद किया। इसका उल्लंघन करने वालों से इतनी धनराशि की वसूली कराई जाएगी।
एक पक्ष के लोग एसडीएम से मिले
सोमवार को दरगाह से जुड़े एक पक्ष के लोग एसडीएम से मिलने पहुंचे। राहुल कुमार जैन, मुकुंदीलाल जैन, नमन जैन निवासी मोहल्ला नौशियान गली चिंताहरण ने बताया कि उनके पूर्वज स्व. तहसीलदार जैन ने छोटे मियां दरगाह के आधे भाग का रजिस्टर्ड बैनामा कराया था। कुछ दबंग लोग दूसरे आधे हिस्से को अपना बताते हुए दरगाह पर जबरन कब्जा कर बैठने लगे। जबकि उनके पास स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज नहीं है। इन लोगों पर कार्रवाई की जाए और हम लोगों को आधा हिस्सा दिलाया जाए।
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