हाईकोर्ट : श्रीकृष्ण जन्मभूमि से जुड़े विवादों की एक साथ सुनवाई का आदेश

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 12 May 2022 03:18 PM IST

सार

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जमीन को सुन्नी वक्फ  बोर्ड द्वारा कब्जा कर लिया गया था।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद को लेकर मथुरा की कोर्ट में दाखिल वादों की सुनवाई एक साथ किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही सुन्नी वक्फ  बोर्ड को जन्म भूमि की जमीन से हटाने को लेकर दाखिल वादों को चार माह में निस्तारित करने का सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा को निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जमीन को सुन्नी वक्फ  बोर्ड द्वारा कब्जा कर लिया गया था। कहां गया था कि हाईकोर्ट निर्देश दे कि सभी वाद एक साथ तय किए जाएं। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में यह भी मांग की गई थी कि निचली अदालत में सुन्नी वक्फ  बोर्ड द्वारा कब्जा की गई जमीन से बेदखल करने के संबंध में दाखिल अंतरिम अर्जी का निस्तारण कराया जाए।

भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के नाम 13.45 एकड़ जमीन है

मामले के अनुसार श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य बनाम सुन्नी वक्फ  बोर्ड का वाद मथुरा जिला अदालत में चल रहा है। भगवान कृष्ण के भक्त मनीष यादव ने भी एक वाद मथुरा सिविल कोर्ट में दाखिल कर कहा है कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान के नाम 13.47 एकड़ जमीन है।

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कहा गया कि इस जमीन के कुछ हिस्से को सुन्नी वक्फ  बोर्ड ने एक कथित समझौता, जो 1967 में हुआ, उसके आधार पर कब्जा कर लिया है। याची के अधिवक्ता हर्षित गुप्ता ने कहा कि सुन्नी वक्फ  बोर्ड  को कब्जा किए हुए हिस्से से हटाने की मांग की गई है। इसको लेकर एक अर्जी सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा के समक्ष दाखिल की गई है। कहा गया है कि 1967 में सुन्नी वक्फ  बोर्ड  द्वारा कथित समझौता गलत है। इसे खत्म किया जाना चाहिए।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को श्रीकृष्ण जन्म भूमि विवाद को लेकर मथुरा की कोर्ट में दाखिल वादों की सुनवाई एक साथ किए जाने का आदेश दिया है। साथ ही सुन्नी वक्फ  बोर्ड को जन्म भूमि की जमीन से हटाने को लेकर दाखिल वादों को चार माह में निस्तारित करने का सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा को निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय ने भगवान श्री कृष्ण विराजमान व अन्य की याचिका पर दिया। याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण विराजमान की जमीन को सुन्नी वक्फ  बोर्ड द्वारा कब्जा कर लिया गया था। कहां गया था कि हाईकोर्ट निर्देश दे कि सभी वाद एक साथ तय किए जाएं। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में यह भी मांग की गई थी कि निचली अदालत में सुन्नी वक्फ  बोर्ड द्वारा कब्जा की गई जमीन से बेदखल करने के संबंध में दाखिल अंतरिम अर्जी का निस्तारण कराया जाए।

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