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उन्नाव। गैंगस्टर एक्ट के अलग-अलग मामलों में जेल भेजे गए दो आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है।
कोतवाली पुलिस ने 31 दिसंबर 2020 को क्षेत्र में गश्त के दौरान अचलगंज थाना क्षेत्र के गांव आटा बंथर निवासी सुजीत धानुक, सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी जितेंद्र सोनकर को पकड़ा था। जांच में पता चला था कि दोनों एक साथ लूट, चोरी, मारपीट, गालीगलौज करते हैं। दोनों पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। दोनों का सक्रिय गैंग है। कोतवाली पुलिस ने सुजीत व जितेंद्र के खिलाफ 31 दिसंबर 2020 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। वहीं दूसरा मुकदमा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र का है। गांव पोहपीखेड़ा निवासी नरेश साथियों के साथ मिलकर चोरी, लूट, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। सभी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने नरेश व उसके साथियों पर 27 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। नरेश को गिरफ्तार कर चार मई को जेल भेजा था। नरेश व सुजीत की जमानत के लिए अर्जी अपर जिला जज पंचम गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में सात मई को दी गई थी। बुधवार को सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
उन्नाव। गैंगस्टर एक्ट के अलग-अलग मामलों में जेल भेजे गए दो आरोपियों की जमानत अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है।
कोतवाली पुलिस ने 31 दिसंबर 2020 को क्षेत्र में गश्त के दौरान अचलगंज थाना क्षेत्र के गांव आटा बंथर निवासी सुजीत धानुक, सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदर्श नगर निवासी जितेंद्र सोनकर को पकड़ा था। जांच में पता चला था कि दोनों एक साथ लूट, चोरी, मारपीट, गालीगलौज करते हैं। दोनों पर कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। दोनों का सक्रिय गैंग है। कोतवाली पुलिस ने सुजीत व जितेंद्र के खिलाफ 31 दिसंबर 2020 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। वहीं दूसरा मुकदमा बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र का है। गांव पोहपीखेड़ा निवासी नरेश साथियों के साथ मिलकर चोरी, लूट, मारपीट जैसी घटनाओं को अंजाम देता था। सभी के विरुद्ध गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। पुलिस ने नरेश व उसके साथियों पर 27 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की थी। नरेश को गिरफ्तार कर चार मई को जेल भेजा था। नरेश व सुजीत की जमानत के लिए अर्जी अपर जिला जज पंचम गैंगस्टर एक्ट की कोर्ट में सात मई को दी गई थी। बुधवार को सुनवाई में विशेष लोक अभियोजक हरीश अवस्थी, अलंकार द्विवेदी व विश्वास त्रिपाठी की दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश अल्पना शुक्ला ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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