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वीडियो डेस्क अमर उजाला.कॉम Published by: कुलभूषण राजदेव Updated Fri, 27 May 2022 11:34 AM IST
श्रृंगार गौरी-ज्ञानवापी वाद की पोषणीयता पर चल रही सुनवाई के बीच बृहस्पतिवार को वादी पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से ऑर्डर 7 रूल 11 पर दिए गए आवेदन पर 10 पेज का जवाब दाखिल किया। इसमें उन्होंने दावा किया है कि ज्ञानवापी में मंदिर की बात तो सदियों पुरानी है और हाल ही में कमीशन की कार्यवाही में भी सच सामने आ चुका है।
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