High Court : निठारी कांड के दोषियों की अपील पर अगली सुनवाई 25 जुलाई को

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 27 May 2022 10:12 PM IST

सार

पंढे़र को कुछ में फांसी तो अधिकांश में उम्रकैद व अन्य सजाएं दी गईं है। पंढेर की नोएडा स्थित कोठी का कोली केयरटेकर था। उसने गरीब नाबालिग लड़कियों को नौकरी पर रख यौन शोषण के बाद नृशंस हत्या कर कंकाल नाले में फेंक साक्ष्य मिटाने की कोशिश की।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट में निठारी कांड के दोषियों सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढे़र की अपीलों की सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने करते हुए यह आदेश दिया है। शुक्रवार को सीबीआई व आरोपियों की तरफ  से पेपर बुक तैयार करने के दस्तावेजों की सूची पेश की गई। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने लगभग नौ केसों में कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

पंढे़र को कुछ में फांसी तो अधिकांश में उम्रकैद व अन्य सजाएं दी गईं है। पंढेर की नोएडा स्थित कोठी का कोली केयरटेकर था। उसने गरीब नाबालिग लड़कियों को नौकरी पर रख यौन शोषण के बाद नृशंस हत्या कर कंकाल नाले में फेंक साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। उसके इस आपराधिक कृत्य में पंढेर भी लिप्त पाया गया। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और विशेष अदालत ने सजा सुनाई, जिसके खिलाफ अपीलें दाखिल की गई है। 

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विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट में निठारी कांड के दोषियों सुरिंदर कोली व मनिंदर सिंह पंढे़र की अपीलों की सुनवाई अब 25 जुलाई को होगी। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति समीर जैन की खंडपीठ ने करते हुए यह आदेश दिया है। शुक्रवार को सीबीआई व आरोपियों की तरफ  से पेपर बुक तैयार करने के दस्तावेजों की सूची पेश की गई। गाजियाबाद की सीबीआई अदालत ने लगभग नौ केसों में कोली को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है।

पंढे़र को कुछ में फांसी तो अधिकांश में उम्रकैद व अन्य सजाएं दी गईं है। पंढेर की नोएडा स्थित कोठी का कोली केयरटेकर था। उसने गरीब नाबालिग लड़कियों को नौकरी पर रख यौन शोषण के बाद नृशंस हत्या कर कंकाल नाले में फेंक साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। उसके इस आपराधिक कृत्य में पंढेर भी लिप्त पाया गया। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और विशेष अदालत ने सजा सुनाई, जिसके खिलाफ अपीलें दाखिल की गई है। 

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