Meerut: दोहरे हत्याकांड में कोर्ट ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया, 18 लोगों के खिलाफ FIR हुई थी दर्ज 

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सार

मेरठ में न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 15, हर्ष अग्रवाल की अदालत में आज दोहरे हत्याकांड के मामले में आठ आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। इन्हें सजा का एलान कल किया जाएगा।

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मेरठ के फलावदा थानाक्षेत्र में साल 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आठ को दोषी करार दे दिया। न्यायालय मंगलवार को इनकी सजा का एलान करेगा। 

 

जानकारी के अनुसार थाना फलावदा में डबल मर्डर केस में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। न्यायालय में आठ लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई थी। सोमवार को इस मामले में आठ लोगों को न्यायालय ने दोषी माना है।
 

न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 15, हर्ष अग्रवाल की अदालत में आज दोहरे हत्याकांड के मामले में आठ आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। मंगलवार को इनकी सजा का एलान न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। 

बताया गया कि गिरफ्तारी के समय से ही धर्मवीर व अशोक पुत्र दरियाव जेल में बंद चले आ रहे हैं। इनके अलावा हाजी गुलफाम, रवि, मदन, आसिफ दरियाव को भी दोषी करार दिया है। 

जिन्हें दोषी करार दिया गया है इनमें धरमवीर वअशोक पुत्र दरियाव सिंह, दरियाव पुत्र राम सिंह, हाजी गुलफाम, रवि पुत्र धर्मवीर, मदन पुत्र दुर्गा, शाहिद पुत्र यासीन, आसिफ निवासी फलावदा शामिल हैं।

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विस्तार

मेरठ के फलावदा थानाक्षेत्र में साल 2017 में हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया है। इस मामले में कुल 18 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने आठ को दोषी करार दे दिया। न्यायालय मंगलवार को इनकी सजा का एलान करेगा। 

 

जानकारी के अनुसार थाना फलावदा में डबल मर्डर केस में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। न्यायालय में आठ लोगों के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हुई थी। सोमवार को इस मामले में आठ लोगों को न्यायालय ने दोषी माना है।

 

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न्यायालय अपर जिला जज कोर्ट संख्या 15, हर्ष अग्रवाल की अदालत में आज दोहरे हत्याकांड के मामले में आठ आरोपी दोषी करार दिए गए हैं। मंगलवार को इनकी सजा का एलान न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। 

बताया गया कि गिरफ्तारी के समय से ही धर्मवीर व अशोक पुत्र दरियाव जेल में बंद चले आ रहे हैं। इनके अलावा हाजी गुलफाम, रवि, मदन, आसिफ दरियाव को भी दोषी करार दिया है। 

जिन्हें दोषी करार दिया गया है इनमें धरमवीर वअशोक पुत्र दरियाव सिंह, दरियाव पुत्र राम सिंह, हाजी गुलफाम, रवि पुत्र धर्मवीर, मदन पुत्र दुर्गा, शाहिद पुत्र यासीन, आसिफ निवासी फलावदा शामिल हैं।

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