सौतेली मां और भाई के हत्यारे को उम्रकैद

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उन्नाव। सौतेली मां और भाई की हत्या करने वाले युवक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गांव पीपरखेड़ा निवासी रामसजीवन 24 मार्च 2009 को जानवर चराने खेत गया था। उसे गांव के हरिलाल निषाद के खेत में एक महिला व 12 वर्षीय बच्चे का शव मिला था। रामसजीवन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला के सौतेले बेटे औरास निवासी अमन को गिरफ्तार किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनयशंकर दीक्षित की दलीलों, गवाहों व सबूतों को सुनने के बाद न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने अमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी 13 साल से जेल में बंद है और बीए की पढ़ाई कर रहा है।

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उन्नाव। सौतेली मां और भाई की हत्या करने वाले युवक को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 12 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के गांव पीपरखेड़ा निवासी रामसजीवन 24 मार्च 2009 को जानवर चराने खेत गया था। उसे गांव के हरिलाल निषाद के खेत में एक महिला व 12 वर्षीय बच्चे का शव मिला था। रामसजीवन की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने महिला के सौतेले बेटे औरास निवासी अमन को गिरफ्तार किया था। सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विनयशंकर दीक्षित की दलीलों, गवाहों व सबूतों को सुनने के बाद न्यायाधीश अल्पना सक्सेना ने अमन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर 12 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है। दोषी 13 साल से जेल में बंद है और बीए की पढ़ाई कर रहा है।

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