Allahabad High Court : नाबालिग को भगाने पर डॉक्टर को पांच वर्ष की कैद, पांच हजार जुर्माना

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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 03 Jun 2022 10:58 PM IST

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स्कूल गई एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी डॉक्टर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निशा झा ने आरोपी डॉक्टर आयात अहमद के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी को सुनकर दिया है।

मामला झूंसी थाने का है। 15 दिसंबर 2006 को अपहृत नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 11 वीं की छात्रा थी। 23 फरवरी 2006 को स्कूल से वापस नही लौटी तो गांव में उसकी तलाश की गई।

कुछ दिनों के बाद यह जानकारी हुई कि डॉक्टर हयात के साथ ट्यूबवेल के पास बाइक पर जाते हुए देखी गई है पुलिस ने इस सूचना पर मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई। 

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स्कूल गई एक नाबालिग लड़की को भगा ले जाने के आरोपी डॉक्टर को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पांच वर्ष की कैद एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट निशा झा ने आरोपी डॉक्टर आयात अहमद के अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृत्युंजय त्रिपाठी को सुनकर दिया है।

मामला झूंसी थाने का है। 15 दिसंबर 2006 को अपहृत नाबालिग लड़की के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी 11 वीं की छात्रा थी। 23 फरवरी 2006 को स्कूल से वापस नही लौटी तो गांव में उसकी तलाश की गई।

कुछ दिनों के बाद यह जानकारी हुई कि डॉक्टर हयात के साथ ट्यूबवेल के पास बाइक पर जाते हुए देखी गई है पुलिस ने इस सूचना पर मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए पांच साल की कैद की सजा सुनाई। 

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