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सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके महेश्वरी की अवकाश पीठ ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की याचिका पर नोटिस जारी किया और इसे एक नियमित पीठ के समक्ष आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
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