ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को लखीमपुर खीरी में अदालत ने तलब किया

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लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी की एक अदालत ने ऑल्ट न्यूज़ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को पिछले साल नवंबर में दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में दर्ज एक मामले में 11 जुलाई को तलब किया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी. सीतापुर में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में जुबैर को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के फौरन बाद लखीमपुर खीरी पुलिस ने उन्हें अदालत में पेश होने का वारंट जारी किया.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दी मंजूरी जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत उनके खिलाफ सीतापुर जिले में दर्ज प्राथमिकी के संबंध में लेकिन एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत के आदेश के अनुसार वह हिरासत में रहेंगे।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अरुण कुमार सिंह ने शनिवार को कहा, खीरी जिले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसीजेएम) मोहम्मदी की अदालत ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ वारंट जारी किया, जिसे शुक्रवार को खीरी पुलिस ने तामील कर दिया.

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मोहम्मदी थाना प्रभारी अंबर सिंह ने पीटीआई-भाषा को बताया कि 25 नवंबर 2021 को एक निजी समाचार चैनल के संवाददाता आशीष कटियार ने खीरी अदालत के आदेश से मोहम्मद जुबैर के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

उन्होंने कहा, “अपनी शिकायत में कटियार ने जुबैर पर अपने चैनल के बारे में ट्वीट कर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया था।” इंस्पेक्टर अंबर सिंह ने कहा, “शुक्रवार को खीरी पुलिस सीतापुर पहुंची और मोहम्मदी एसीजेएम की अदालत द्वारा जारी वारंट सीतापुर जिला जेल अधिकारियों को सौंप दिया जहां जुबैर बंद था।”



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