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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के एमएलसी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के मामले में उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही प्रतिवादियों से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने प्रतिवादियों को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।
मामले में एमएलसी के खिलाफ अलीगढ़ के अतरौली थाने में घर में घुसकर मारपीट करने के मामले में 2018 में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनके खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मामला लंबित है। सत्र न्यायालय द्वारा विचारधीन मामले में उनके खिलाफ आदेश पारित किया गया है। एमएलसी उसी आदेश को रद्द कराने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
याची के अधिवक्ता की ओर से कहा गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई करने में न्यायिक विवेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। लिहाजा, मामले को रद्द किया जाना चाहिए। इस पर कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही आपराधिक उत्पीड़न की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए मामले में प्रतिवादियों से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की सुनवाई अब 19 सितंबर को होगी।
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