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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वनाथ मंदिर विवाद मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 17 अगस्त को निर्धारित की है। इसके पहले सुनवाई के दौरान ज्ञानवापी मस्जिद की ओर से पक्ष रखा गया। कहा गया कि वार्शिप एक्ट के तहत मस्जिद के स्वरूप में कोई छेड़छाड़ नहीं किया सकता। लिहाजा, निचली अदालत में चल रहा मामला सुनवाई योग्य नहीं है। इसके जवाब में मंदिर पक्ष की ओर से भी तर्क पेश किए गए। कहा गया कि मस्जिद के स्वरूप की बात नहीं वह मंदिर का हिस्सा है, वह वरशिप एक्ट से बाध्य नहीं है।
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