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आगरा के थाना फतेहपुर सीकरी में दो साल पहले दर्ज हुए महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन के मामले में मंगलवार को कांग्रेस नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू हाजिर नहीं हुए। स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने अगली सुनवाई के लिए 29 अगस्त नियत की है।
कांग्रेस नेताओं के खिलाफ वर्ष 2020 में थाना फतेहपुर सीकरी में मुकदमा दर्ज हुआ था। राजस्थान से आने वाले प्रवासी मजदूरों को लेने के लिए कांग्रेस नेता बस लेकर पहुंचे थे। मामले में पुलिस ने कार्रवाई की थी। मुकदमे में महामारी अधिनियम और धारा 144 के उल्लंघन की धारा लगी थी। पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता पूर्व विधायक प्रदीप माथुर और पूर्व एमएलसी विवेक बंसल को गिरफ्तार किया था। मंगलवार को तीनों की स्पेशल जज (एमपी-एमएलए) अर्जुन की कोर्ट में पेशी होनी थी।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष लखनऊ में मीटिंग के कारण कोर्ट में पेश नहीं हो सके। अधिवक्ता रामदत्त दिवाकर और रमाशंकर शर्मा ने अजय कुमार लल्लू का हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। इसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। कोर्ट में प्रदीप माथुर और विवेक बंसल हाजिर हुए। अधिवक्ताओं ने उनको मुकदमे से उन्मोचित करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। कोर्ट ने अब 29 अगस्त की तिथि सुनवाई के लिए नियत की है।
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