श्रीकृष्ण जन्मस्थान केस: अदालत में हाजिर नहीं हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील, अगली सुनवाई 13 सितंबर को

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मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर जिला जज की अदालत में ठाकुर केशवदेव के केस में रिवीजन प्रार्थना पत्र की सुनवाई में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। जिसके चलते अदालत ने आगामी सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है।

दरअसल, सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश ज्योति सिंह ने विगत 21 जुलाई को विपक्षी शाही ईदगाह व सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रार्थना पत्र को मानते हुए पहले केस के स्थायित्व संबंधी 7/11 सीपीसी पर सुनवाई के आदेश किए थे। जिस पर विरोध दर्ज कराते हुए पक्षकारगण एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह व एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन प्रार्थना पत्र दिया था। 

यह की है मांग

रिवीजन प्रार्थना पत्र में पक्षकारों ने शाही ईदगाह का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त की मांग की। प्रार्थना पत्र पर जिला जज की संबद्ध कोर्ट एडीजे-7 संजय चौधरी की अदालत ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अब इसकी नियमित सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है।

सोमवार को नोटिस मिलने के बाद जिला जज की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी की तरफ से अधिवक्ता उपस्थित हुए लेकिन सुन्नी वक्फ बोर्ड को नोटिस नहीं मिल सका, जिसके चलते सुन्नी वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता अदालत में हाजिर नहीं हुए। 

पक्षकार एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह और राजेंद्र माहेश्वरी ने बताया कि अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है। अदालत में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के अधिवक्ता राधा किशन खंडेलवाल व महेश चंद्र चतुर्वेदी व शाही ईदगाह की इंतजामिया कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद मौजूद रहे।  

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विस्तार

मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मस्थान और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर जिला जज की अदालत में ठाकुर केशवदेव के केस में रिवीजन प्रार्थना पत्र की सुनवाई में सोमवार को श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट और शाही ईदगाह कमेटी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। जबकि सुन्नी वक्फ बोर्ड हाजिर नहीं हो सका। जिसके चलते अदालत ने आगामी सुनवाई के लिए 13 सितंबर की तारीख तय की है।

दरअसल, सिविल जज सीनियर डिवीजन की न्यायाधीश ज्योति सिंह ने विगत 21 जुलाई को विपक्षी शाही ईदगाह व सुन्नी वक्फ बोर्ड के प्रार्थना पत्र को मानते हुए पहले केस के स्थायित्व संबंधी 7/11 सीपीसी पर सुनवाई के आदेश किए थे। जिस पर विरोध दर्ज कराते हुए पक्षकारगण एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह व एडवोकेट राजेंद्र माहेश्वरी ने अदालत के आदेश को चुनौती देते हुए जिला जज राजीव भारती की अदालत में रिवीजन प्रार्थना पत्र दिया था। 

यह की है मांग

रिवीजन प्रार्थना पत्र में पक्षकारों ने शाही ईदगाह का सर्वे कराने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त की मांग की। प्रार्थना पत्र पर जिला जज की संबद्ध कोर्ट एडीजे-7 संजय चौधरी की अदालत ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया। अब इसकी नियमित सुनवाई जिला जज की अदालत में चल रही है।

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