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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी के साले सरजील राजा उर्फ आतिफ राजा को चिकित्सकीय मदद मुहैया कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कोर्ट ने गिरोह बंद कानून के तहत मऊ के दक्षिण टोला थाने में दर्ज प्राथमिकी के खिलाफ याचिका पर राहत देने से इंकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि याची अपनी जमानत के लिए अधीनस्थ अदालत में अर्जी दाखिल करे। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी तथा न्यायमूर्ति गजेन्द्र कुमार की खंडपीठ ने दिया है।
याची की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बहस की। कहा कि याची को मुंह का कैंसर है। केवल एक केस के आधार पर गिरोह बंद कानून में उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। वह किसी गिरोह का सदस्य नहीं हैं और दर्ज आपराधिक केस में जमानत पर रिहा है। याची व अन्य के खिलाफ दक्षिण टोला थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। याची ने उसकी वैधता को चुनौती दी थी।
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