High Court : ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में फैसला सुरक्षित

0
25

[ad_1]

ख़बर सुनें

ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने तीन मामलों में अपना निर्णय सुरक्षित किया है। 2 मामलों में भी सुनवाई 28 सितंबर को करेगी। उस दिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक की विस्तृत रिपोर्ट व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए दाखिल होगी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की खंडपीठ कर रही थी। इसके पहले सुनवाई में उत्तर प्रदेश गृह विभाग के सचिव की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत किया गया। केंद्र सरकार की ओर से आरकोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के निदेशक की रिपोर्ट भी व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए फाइल हुई।

हालांकि, विस्तृत विवरण ना होने की वजह से निदेशक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसके बाद मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद अंजुमन इंतजामियां कमेटी की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीन मामलों में अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अभी दो मामलों में वह सुनवाई करेगी।

यह भी पढ़ें -  Shine City Fraud: शाइन सिटी की जमीन की खरीद फरोख्त पर ED ने लगाई रोक, बनारस में एक और मुकदमा

विस्तार

ज्ञानवापी मस्जिद और विश्वेश्वर मंदिर विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। कोर्ट ने तीन मामलों में अपना निर्णय सुरक्षित किया है। 2 मामलों में भी सुनवाई 28 सितंबर को करेगी। उस दिन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक की विस्तृत रिपोर्ट व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए दाखिल होगी।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की खंडपीठ कर रही थी। इसके पहले सुनवाई में उत्तर प्रदेश गृह विभाग के सचिव की ओर से व्यक्तिगत हलफनामा प्रस्तुत किया गया। केंद्र सरकार की ओर से आरकोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के निदेशक की रिपोर्ट भी व्यक्तिगत हलफनामे के जरिए फाइल हुई।

हालांकि, विस्तृत विवरण ना होने की वजह से निदेशक की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए समय मांगा। इस पर कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई पर विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। इसके बाद मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद अंजुमन इंतजामियां कमेटी की ओर से बहस की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद तीन मामलों में अपने फैसले को सुरक्षित कर लिया है। अभी दो मामलों में वह सुनवाई करेगी।

[ad_2]

Source link

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here