बड़ी मुसीबत में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, सीबीआई को मिली दिल्ली हाई कोर्ट से इजाजत

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दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 11 अन्य आरोपियों से जुड़े आईआरसीटीसी होटल घोटाले में मुकदमे से आभासी रोक वापस ले ली है। हाईकोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को निचली अदालत में आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने पर बहस शुरू करने की अनुमति दे दी है। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने जुलाई 2018 में लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ सीबीआई द्वारा दायर आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था। लेकिन आरोप तय करने पर बहस शुरू नहीं हुई थी।

फरवरी 2019 में, एक आरोपी ने चार्जशीट पर संज्ञान लेने के विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका पर संज्ञान लेते हुए आरोपी विनोद कुमार अस्थाना को निचली अदालत में पेश होने से छूट दे दी। दो अन्य आरोपियों ने भी ट्रायल कोर्ट के समक्ष इसी तरह के आवेदन दायर किए थे। इन घटनाओं ने मुकदमे को रोक दिया और आज तक आरोप तय करने पर कोई बहस नहीं हुई।

आपको बता दें कि सीबीआई ने जुलाई 2017 में लालू प्रसाद यादव और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने लगभग एक साल की लंबी जांच के बाद अप्रैल 2018 में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय के फरवरी 2019 के आदेश के बाद, सीबीआई ने मार्च 2020 में अस्थाना की याचिका के जवाब में एक स्थिति रिपोर्ट दायर की थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि उसने जुलाई 2018 में एक आरोपी के खिलाफ अभियोजन की मंजूरी मांगी थी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद और चार अन्य सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग करते पाए गए। चूंकि वह चार्जशीट दाखिल करने के समय सेवा में नहीं थे, इसलिए पूर्ववर्ती भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी की आवश्यकता नहीं थी।

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सीबीआई की रिपोर्ट में राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों के बारे में कहा गया कि उन पर मुकदमा चलाने के लिए मंजूरी जरूरी नहीं समझी गई. सीबीआई ने अपने रुख का समर्थन करने के लिए मार्च 2020 में अटॉर्नी जनरल से कानूनी राय मांगी थी कि आरोपियों के खिलाफ अभियोजन मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। एजेंसी ने कहा कि मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बावजूद जून 2020 में सक्षम प्राधिकारी ने मुकदमे में देरी से बचने के लिए अस्थाना और मामले में शामिल अन्य सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी।



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