High Court : नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह और जूनियर इंजीनियर राकेश जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज

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नोएडा अथारिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह

नोएडा अथारिटी के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह
– फोटो : amar ujala

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह व जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता शिवसागर सिंह व मनीष गुप्ता एवं सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव को सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।

याचियों पर आरोप है कि नोएडा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण ठेके में भारी अनियमितता एवं घोटाला किया। जिससे नोएडा को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 32 ठेको की जांच कर चार्जशीट दाखिल की है। ठेके में खर्च दर में भारी इजाफा कर करोड़ों की अथारिटी को क्षति पहुंचाई। स्टेडियम में ज्वाइंट वेंचर के बजाय सिंगल वेंचर को सीपीडब्ल्यू की मैनुअल को दर किनार कर ठेका दिया।

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के पूर्व चीफ इंजीनियर यादव सिंह व जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार जैन की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति समित गोपाल ने दिया है। अर्जी पर अधिवक्ता शिवसागर सिंह व मनीष गुप्ता एवं सीबीआई के वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञान प्रकाश व संजय यादव को सुनकर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। शुक्रवार को फैसला सुनाया गया।

याचियों पर आरोप है कि नोएडा क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण ठेके में भारी अनियमितता एवं घोटाला किया। जिससे नोएडा को भारी आर्थिक नुकसान हुआ। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 32 ठेको की जांच कर चार्जशीट दाखिल की है। ठेके में खर्च दर में भारी इजाफा कर करोड़ों की अथारिटी को क्षति पहुंचाई। स्टेडियम में ज्वाइंट वेंचर के बजाय सिंगल वेंचर को सीपीडब्ल्यू की मैनुअल को दर किनार कर ठेका दिया।



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