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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Feb 2022 12:35 AM IST
सार
कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों की सुनवाई एक अन्य पीठ द्वारा दो बार की गई है। खंडपीठ ने सभी मामलों को एक साथ अतिरिक्त सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। मगर, रोस्टर में बदलाव के कारण इस पीठ के समक्ष पेश किया गया है।
हाथरस केस में दंगा भड़काने और देशद्रोह के आरोपी पीएफआई सदस्य अतीकुर्रहमान के सारे केसों की सुनवाई 10 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि संभव हो तो 10 फरवरी को सभी केसों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए।
कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों की सुनवाई एक अन्य पीठ द्वारा दो बार की गई है। खंडपीठ ने सभी मामलों को एक साथ अतिरिक्त सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। मगर, रोस्टर में बदलाव के कारण इस पीठ के समक्ष पेश किया गया है।
कोर्ट ने मामले सक्षम पीठ के समक्ष पेश करने के लिए आदेश हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने अतीकुर्हमान की याचिका पर दिया है। याची ने जमानत अर्जी और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी।
विस्तार
हाथरस केस में दंगा भड़काने और देशद्रोह के आरोपी पीएफआई सदस्य अतीकुर्रहमान के सारे केसों की सुनवाई 10 फरवरी को होगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि संभव हो तो 10 फरवरी को सभी केसों को एक साथ प्रस्तुत किया जाए।
कोर्ट ने कहा है कि इन मामलों की सुनवाई एक अन्य पीठ द्वारा दो बार की गई है। खंडपीठ ने सभी मामलों को एक साथ अतिरिक्त सुनवाई के लिए पेश करने का आदेश दिया है। मगर, रोस्टर में बदलाव के कारण इस पीठ के समक्ष पेश किया गया है।
कोर्ट ने मामले सक्षम पीठ के समक्ष पेश करने के लिए आदेश हेतु मुख्य न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने अतीकुर्हमान की याचिका पर दिया है। याची ने जमानत अर्जी और बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी।
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