एमएलसी रवि शंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह – फोटो : फाइल
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धनबाद के कोयला कारोबारी संजय सिंह की हत्या के चर्चित मामले में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र व बलिया जिले के एमएलसी रवि शंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बुधवार को धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संजय सिंह की हत्या हुई पर किसने की, यह अभियोजन साबित नहीं कर सका। 26 मई 1996 को झारखंड प्रांत के धनबाद में कोयला कारोबारी संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णा सिंह की तहरीर पर सुरेश सिंह एवं रवि शंकर सिंह पप्पू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
23 जनवरी 2019 को पप्पू सिंह के खिलाफ अदालत ने हत्या का आरोप तय कर सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान मात्र तीन गवाह पुष्पा सिंह, कृष्णा सिंह व मामले के विवेचक अशोक कुमार सिंह ने बयान दर्ज कराया था। पुष्पा सिंह व कृष्णा सिंह ने पप्पू सिंह की संलिप्तता नहीं बताई थी।
सीआईडी ने दोनों को क्लीनचीट देते हुए न्यायालय पर पक्ष रखने की बात कही एवं रामाधीर सिंह समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। रामाधीर सिंह इस मामले में 22 मार्च 18 को बरी किए जा चुके हैं। अब न्यायालय ने पप्पू सिंह को बरी कर दिया है।
धनबाद के कोयला कारोबारी संजय सिंह की हत्या के चर्चित मामले में आरोपी पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के पौत्र व बलिया जिले के एमएलसी रवि शंकर सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बुधवार को धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि संजय सिंह की हत्या हुई पर किसने की, यह अभियोजन साबित नहीं कर सका। 26 मई 1996 को झारखंड प्रांत के धनबाद में कोयला कारोबारी संजय सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कृष्णा सिंह की तहरीर पर सुरेश सिंह एवं रवि शंकर सिंह पप्पू के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
23 जनवरी 2019 को पप्पू सिंह के खिलाफ अदालत ने हत्या का आरोप तय कर सुनवाई शुरू की थी। इस दौरान मात्र तीन गवाह पुष्पा सिंह, कृष्णा सिंह व मामले के विवेचक अशोक कुमार सिंह ने बयान दर्ज कराया था। पुष्पा सिंह व कृष्णा सिंह ने पप्पू सिंह की संलिप्तता नहीं बताई थी।