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पश्चिम बंगाल के ट्रांसजेंडर सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने में सक्षम होंगे, विवरण पढ़ें

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कोलकाता: एक अधिकारी ने कहा कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को सामान्य श्रेणी के तहत सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने की अनुमति देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक विधेयक अगले बजट सत्र में पेश किया जाएगा। अधिकारी ने शुक्रवार को कहा, “यह नया कानून ट्रांसजेंडरों को नौकरी पाने में मददगार होगा। इसे अगले बजट सत्र में तैयार किया जाएगा।”

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राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि नए नियम ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 के आधार पर तैयार किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने समाज कल्याण विभाग से ऐसे नियम बनाने को कहा जिससे ट्रांसजेंडरों को सभी क्षेत्रों में समान अवसर मिल सकें।



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