एमसीडी उम्मीदवार के पिता और कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान को दिल्ली में सिपाही से बदसलूकी के मामले में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

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नई दिल्ली: यहां की एक अदालत ने शनिवार को कांग्रेस के पूर्व विधायक आसिफ खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया. पुलिस ने कहा कि खान, जिनकी बेटी आगामी दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) चुनाव लड़ रही है, को शनिवार तड़के एक पुलिस अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले शुक्रवार को, शाहीन बाग निवासी आसिफ खान एक पोर्टेबल स्पीकर का उपयोग करके तैय्यब मस्जिद के सामने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित कर रहे थे, और सब इंस्पेक्टर अक्षय के साथ दुर्व्यवहार किया, जो आसिफ के पास पहुंचे और सभा के बारे में पूछताछ की। पूर्व विधायक को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदिति राव के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

मामले में विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। इस बीच, खान के वकील ने अदालत के समक्ष अपने मुवक्किल की जमानत याचिका दायर की, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी।

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“25 नवंबर को एक पुलिस कर्मी, सब इंस्पेक्टर अक्षय, ने इलाके में गश्त के दौरान तैय्यब मस्जिद के सामने लगभग 20-30 लोगों की भीड़ देखी। पुलिसकर्मी सभा के पास तैयब मस्जिद के सामने पहुंचे, जहाँ आसिफ मोहम्मद खान, ( दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को कहा, कांग्रेस एमसीडी पार्षद उम्मीदवार सुश्री अरीबा खान के पिता, ठोकर नंबर 9, शाहीन बाग, दिल्ली के निवासी अपने समर्थकों के साथ तैयब मस्जिद के सामने मौजूद थे और एक पोर्टेबल स्पीकर का उपयोग करके सभा को संबोधित कर रहे थे।

“जब ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने सभा के संबंध में चुनाव आयोग से अनुमति के लिए आसिफ मोहम्मद खान से पूछा। यह सुनकर आसिफ मोहम्मद खान आक्रामक हो गए और पुलिस वाले के साथ दुर्व्यवहार करने लगे। आसिफ मोहम्मद खान ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी से मारपीट की।” पुलिस ने जोड़ा।

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सब इंस्पेक्टर अक्षय ने आरोपी के खिलाफ शाहीन बाग थाने में तहरीर दी है। दिल्ली पुलिस ने शिकायतकर्ता पुलिस कर्मी अक्षय के आधार पर आसिफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की 186/353 धाराओं के तहत शिकायत दर्ज की है। इस मामले में पुलिस की जांच जारी है.

शाहीन बाग पुलिस स्टेशन ने खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 186 (सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में लोक सेवक को बाधा डालना) और 353 (लोक सेवक को अपने कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

(एजेंसी इनपुट्स के साथ)



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