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अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 08 Feb 2022 01:50 AM IST
सार
कोर्ट ने उमाकांत यादव को 20 दिन में जमानत अर्जी दाखिल करने और कोर्ट को नियमानुसार उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। मगर कहा है कि आदेश की अवहेलना की दशा में कोर्ट को गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई करने की छूट होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव और उसके बेटों को राहत दी है। कोर्ट ने विशेष अदालत प्रयागराज द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें अदालत में उपस्थित होकर जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का समय दिया है।
कोर्ट ने उमाकांत यादव को 20 दिन में जमानत अर्जी दाखिल करने और कोर्ट को नियमानुसार उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। मगर कहा है कि आदेश की अवहेलना की दशा में कोर्ट को गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई करने की छूट होगी।
इसी तरह उमाकांत यादव के बेटे दिनेश कुमार उर्फ सूर्यकांत और तीन अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने तीन हफ्ते में हाजिर होकर जमानत अर्जी देने की मोहलत दी है। साथ ही तब तक गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है। इन सभी के खिलाफ जौनपुर के शाहगंज थाने में कपट धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाएं निस्तारित कर दी है।
इनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट में वे हर तारीख पर हाजिर होते थे। मगर केस एमपी/एमएलए विशेष अदालत प्रयागराज में स्थानांतरित होने की उन्हें जानकारी नहीं हुई। इस कारण वे हाजिर नहीं हो सके। वे अदालत में हाजिर होने को तैयार हैं। उन्हें ऐसा करने में संरक्षण दिया जाए।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली उमाकांत यादव और उसके बेटों को राहत दी है। कोर्ट ने विशेष अदालत प्रयागराज द्वारा उनके खिलाफ जारी गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने उन्हें अदालत में उपस्थित होकर जमानत के लिए अर्जी दाखिल करने का समय दिया है।
कोर्ट ने उमाकांत यादव को 20 दिन में जमानत अर्जी दाखिल करने और कोर्ट को नियमानुसार उसे निस्तारित करने का निर्देश दिया है। मगर कहा है कि आदेश की अवहेलना की दशा में कोर्ट को गैर जमानती वारंट और कुर्की कार्रवाई करने की छूट होगी।
इसी तरह उमाकांत यादव के बेटे दिनेश कुमार उर्फ सूर्यकांत और तीन अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने तीन हफ्ते में हाजिर होकर जमानत अर्जी देने की मोहलत दी है। साथ ही तब तक गैरजमानती वारंट पर रोक लगा दी है। इन सभी के खिलाफ जौनपुर के शाहगंज थाने में कपट धोखाधड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जमीन की खरीद-फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। कोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए याचिकाएं निस्तारित कर दी है।
इनका कहना था कि ट्रायल कोर्ट में वे हर तारीख पर हाजिर होते थे। मगर केस एमपी/एमएलए विशेष अदालत प्रयागराज में स्थानांतरित होने की उन्हें जानकारी नहीं हुई। इस कारण वे हाजिर नहीं हो सके। वे अदालत में हाजिर होने को तैयार हैं। उन्हें ऐसा करने में संरक्षण दिया जाए।
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