कोरियन व्लॉगर उत्पीड़न मामला: कोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत दी

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मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को महानगर के खार में एक सड़क पर लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान एक दक्षिण कोरियाई व्लॉगर और YouTuber को कथित तौर पर परेशान करने के आरोप में गिरफ्तार दो लोगों को जमानत दे दी। बांद्रा मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने दोनों को नकद बांड पर जमानत दे दी उनके वकील जमीर खान ने कहा कि प्रत्येक को 15,000 रुपये और जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं था।

आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (महिला का शील भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग) के तहत मामला दर्ज किया गया है। पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आने के कुछ घंटों बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें मुंबई के खार इलाके में महिला का यौन उत्पीड़न दिखाया गया था।

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इसमें दिखाया गया है कि एक युवक व्लॉगर के करीब आ रहा है और उसके विरोध करने पर भी उसका हाथ पकड़कर खींचने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही महिला घटनास्थल से दूर जाने लगी, वह आदमी फिर से एक दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर आया और उसे लिफ्ट देने की पेशकश की, जिसे उसने मना कर दिया।

पुलिस ने अपने ट्विटर हैंडल पर वीडियो मिलने के बाद घटना का संज्ञान लिया और प्राथमिकी दर्ज की। 19 और 21 साल की उम्र के दोनों को पास के बांद्रा से पकड़ा गया था



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