शुभेंदु अधिकारी के लिए मुसीबत? एफआईआर के खिलाफ सुरक्षा को चुनौती दी गई

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कोलकाता, 12 दिसंबर (आईएएनएस)| एक याचिकाकर्ता ने सोमवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को पूर्व और भविष्य की प्राथमिकी के खिलाफ संरक्षण देने वाली एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को चुनौती दी गई है।

इस साल 8 दिसंबर को, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की एकल-न्यायाधीश की पीठ ने अधिकारी के खिलाफ राज्य के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में दर्ज सभी 25 प्राथमिकियों पर रोक लगा दी थी। साथ ही, उन्होंने राज्य पुलिस को अदालत की पूर्व स्वीकृति के बिना विपक्ष के नेता के खिलाफ कोई नई प्राथमिकी दर्ज करने से भी रोक दिया।

एडवोकेट अबू सोहेल ने जस्टिस मंथा के फैसलों को चुनौती देते हुए चीफ जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ का दरवाजा खटखटाया और उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया।

याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि वह पूर्वी मिदनापुर जिले के नंदकुमार पुलिस स्टेशन में दायर एक मामले में एक पक्ष है, जहां अधिकारी के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी, और अधिकारी को सुरक्षा देने वाले एकल-न्यायाधीश की पीठ के आदेश को उसका पक्ष सुने बिना पारित कर दिया गया था।

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अधिकारी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पहले उन्हें जबरदस्ती की कार्रवाई से संरक्षण देने के बावजूद उनके खिलाफ विभिन्न पुलिस थानों में दायर कई एफआईआर के खिलाफ सुरक्षा की मांग की थी। उन्होंने मांग की कि या तो इन प्राथमिकियों को खारिज कर दिया जाना चाहिए या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जैसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा उनकी जांच की जानी चाहिए।

न्यायमूर्ति मंथा ने पिछली 26 प्राथमिकियों पर रोक लगाने के साथ-साथ राज्य पुलिस को अदालत की मंजूरी के बिना भविष्य की प्राथमिकी दर्ज करने से रोकते हुए कहा कि अधिकारी लोगों द्वारा चुने गए विपक्ष के नेता हैं और ऐसी परिस्थितियों में पुलिस, या तो स्वयं या किसी के निर्देश के तहत, अपने कार्यों को रोकने के लिए कदम नहीं उठा सकता। उन्होंने यह भी देखा कि अदालत विपक्ष के नेता की आशंका को नजरअंदाज नहीं कर सकती है।

(उपरोक्त लेख समाचार एजेंसी आईएएनएस से लिया गया है। Zeenews.com ने लेख में कोई संपादकीय बदलाव नहीं किया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस लेख की सामग्री के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है)

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