बंगाल: सेवानिवृत्त शिक्षकों को अब मिलेगा बकाया? हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को लगाई फटकार

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कोलकाता, 3 फरवरी (आईएएनएस)| पश्चिम बंगाल सरकार को शुक्रवार को विभिन्न सरकारी स्कूलों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सेवानिवृत्ति बकाये के भुगतान में देरी के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के गुस्से का सामना करना पड़ा।

मामले में एक याचिका पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा की पीठ ने कहा कि शिक्षक ज्ञान के वितरण के महान कार्य में शामिल थे। उन्होंने कहा, “ऐसी स्थिति में यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षकों को सेवाकाल समाप्त होने के बाद सेवानिवृत्ति लाभ मिलने में अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।”

न्यायाधीश ने यह भी कहा कि इस संबंध में अदालत के कड़े आदेशों के बावजूद, कई शिक्षकों को समय पर अपनी सेवानिवृत्ति की बकाया राशि प्राप्त करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सुनवाई के दौरान कई जिलाधिकारी और स्कूलों के जिला निरीक्षक वर्चुअली मौजूद थे और उन्हें भी न्यायमूर्ति मंथा के कोप का सामना करना पड़ा।

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“आप सब क्या कर रहे हैं? अदालत आपकी ओर से इस तरह के दृष्टिकोण को स्वीकार करने से इनकार करती है। आवश्यक फाइलों को एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित करने में आपकी ओर से देरी के कारण शिक्षकों को नुकसान नहीं हो सकता है। आपको उनकी बकाया राशि का भुगतान करने में तेजी से कार्य करना चाहिए।” आप साल दर साल सेवानिवृत्ति लाभ भुगतान में देरी करके शिक्षकों को परेशान क्यों कर रहे हैं? अगर आने वाले दिनों में आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो आप क्या करेंगे?” उसने पूछा।

(उपरोक्त लेख समाचार एजेंसी आईएएनएस से लिया गया है। Zeenews.com ने लेख में कोई संपादकीय परिवर्तन नहीं किया है। समाचार एजेंसी आईएएनएस लेख की सामग्री के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है)



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