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स्वामी चिन्मयानंद
– फोटो : अमर उजाला
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद को बड़ी राहत देते हुए शिष्या से रेप मामले में उनकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली। यह आदेश जस्टिस डीके सिंह ने स्वामी चिन्मयानंद की याचिका पर पारित किया है। कोर्ट ने स्वामी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए उन्हें विवेचना में सहयोग करने का निर्देश दिया है।
स्वामी चिन्मयानंद की एक शिष्या ने साल 2011 में स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर कोतवाली में रेप का केस दर्ज कराया था। इस मामले में योगी सरकार ने 2018 में चिन्मयानंद के खिलाफ दर्ज केस को वापस लेने की सिफारिश की थी। निचली अदालत से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार के इस फैसले को खारिज कर दिया था। केस वापसी के आदेश को कोर्ट ने सही नहीं माना। इसके अलावा स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ था।
गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत देने की कोर्ट से मांग की थी। पूर्व मंत्री ने याचिका में गिरफ्तारी से बचने के लिए अपनी बीमारी को आधार बनाया था। कोर्ट ने बीमारी व अन्य आधार पर अग्रिम जमानत मंजूर की। अदालत ने अपने फैसले में स्वामी चिन्मयानंद को विवेचना में सहयोग के निर्देश दिए हैं।
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